-सीजेएम कोर्ट ने 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश।
156(3) के तहत नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश।
चन्दौली जिले में तैनात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश।
चन्दौली जिले में तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत दिया था प्रार्थनापत्र।
प्रार्थनापत्र में अनिल सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की धारा 219,220,342,364,389,
467,468,471 और 120-B के तहत अपराध कारित करने का दिया था प्रार्थनापत्र।
चन्दौली जिले में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगाया था अवैध वसूली का आरोप।
पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षी तक पर लगाया था अवैध वसूली का आरोप।
प्रकरण की जांच तत्कालीन डीआईजी विजिलेंस लव कुमार ने की थी।
आरोप के बाद 2021 में अनिल सिंह को कर दिया गया था बर्खास्त।
ग़ाज़ीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में अनिल सिंह की है ससुराल।
5 सितंबर 2021 को उसकी ससुराल से किया गया था अनिल सिंह का अपहरण।
अनिल सिंह की पुत्री ने 112 पर पुलिस को दी थी अपहरण की सूचना।
अनिल सिंह ने चन्दौली के तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय और तत्कालीन एसओ मुगलसराय शिवानंद मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर लगाया था उसके अपहरण का आरोप।
फिलहाल अभी तक मामले में पुलिस ने मुकदमा नहीं किया है दर्ज।
मामले पर बोलने को पुलिस अधिकारी तैयार नहीं।
ग़ाज़ीपुर की सीजेएम कोर्ट ने चन्दौली जिले से संबंधित 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।इसमें एसपी से लेकर निरीक्षक तक के पुलिस अधिकारी शामिल हैं।चन्दौली जिले में तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह ने 2021 में तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय समेत 19 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और बताया था कि ये सभी अपने पद का दुरुपयोग कर जनता से प्रतिमाह 12 लाख 50 हजार की वसूली करते हैं।इस वसूली की लिस्ट भी अनिल सिंह ने वायरल किया था।इस लिस्ट के जारी होने के बाद एसपी ने अनिल सिंह को बर्खास्त कर दिया था।अनिल सिंह की ससुराल गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में है जहां से 5 सितंबर 2021 को आरोपी पुलिसकर्मियों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे 5 दिनों तक अपने पास रखा था।अपहरण की सूचना अनिल सिंह की पुत्री खुसबू सिंह ने 112 नम्बर पर पुलिस को दी थी।इसके बाद अनिल सिंह ने नंदगंज में मामले की शिकायत किया पर सुनवाई नहीं हुई।थाने में सुनवाई नहीं होने पर अनिल सिंह ने गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया।अनिल सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र में में कहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने आईपीसी की धारा 219,220,342,364,389,
467,468,471 और 120-B का अपराध कारित किया है।
सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और उसके बाद 21 सितंबर को सीजेएम कोर्ट ने आरोपी सभी 19 पुलिसकर्मियों पर गाजीपुर के नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है।फिलहाल जिले में कोई पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है लेकिन अनिल सिंह के वकील मुन्नू लाल ने मामले की पुष्टि की और बताया कि सीजेएम कोर्ट ने 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया है जिसमें एसपी से लेकर आरक्षी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हैं।