सपा पार्षद और उसके दोस्त की हत्या करने वाले सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा
मेरठ में 7 साल पहले हुए डबल मर्डर में आज अदालत ने सपा पार्षद और उसके दोस्त की हत्या करने वाले सात आरोपियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए की सजा सुनाई है । सपा पार्षद आरिफ सोनाली किन्नर हत्याकांड में गवाह थे बावजूद पुलिस आरिफ की सुरक्षा पुख्ता नहीं कर पाई थी । अब सात साल के लंबे इंतजार के बाद परिवारजनों ने राहत की सांस ली है । हत्या करने वाले गैंगस्टर शारिक गैंग ने उस वक्त ताबड़तोड़ हत्या करके मेरठ में सनसनी फैला रखी थी । पुलिस ने भी कड़ी मेहनत के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था ।
दरअसल , बीती 9 जुलाई 2017 को शाम में सपा पार्षद आरिफ शहर कोतवाली से 100 मीटर दूर एक सैलून की दुकान पर शेविंग करा रहा था इस दौरान तीन बाईकों पर आए हमलावरों ने सैलून में बैठे आरिफ और भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी । हत्या करने वाले बदमाशों ने एक महीना पहले भी आरिफ को जान से मारने की धमकी दी थी धमकी की शिकायत आरिफ ने पुलिस में की थी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ था जिसके बाद उसे जान देकर कीमत चुकानी पड़ी । दरअसल, 16 दिसंबर 2016 को सोनाली उर्फ शमशाद किन्नर की साकेत क्षेत्र में हत्या हुई थी उसे हत्याकांड में सपा नेता आरिफ और भूरा गवाह थे किन्नर हत्याकांड में इन दोनों की गवाही न हो इस कारण उनकी हत्या होने की आशंका पुलिस ने जताई थी ।
अब आजीवन कारावास होने के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा और एडीसी प्रेरणा वर्मा ने अदालत में कुल 12 गवाह पेश किए । सात साल चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने पर हत्याकांड के आरोपी तारिक ,रशीद, राजू ताबिश, साकिब, शारिक, काशिफ उर्फ चिता को दोषी माना जिन्हें न्यायालय ने उम्रकैद के साथ एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है ।