एक और मुक़दमे में आज़म खान पर लटक रही अदालती फैसले की तलवार
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान है आरोपी
सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके विरुद्ध रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और 28 अगस्त फैसले के लिए तारीख तह कर दी गई है माना जा रहा है अगामी 28 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
आजम खान पर आरोप है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जो कि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी और 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से आ जा नही सकता है उसका उन्होंने उल्लंघन किया था इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था जो की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचरण दीन है जिसमें अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुना सकती है।
इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, एनसीआर नंबर 33/2019 थाना गंज पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर एवं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा 2019 में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध धारा 171एफ आईपीसी एवं 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन राजा डिग्री कॉलेज जो कि मतदान केंद्र था वहा मोहम्मद आजम खान अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे वोट डालने और जो सीमा थी कि 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से नहीं आ जा सकता हैं उसका उन्होंने उल्लंघन किया था और मतदान केंद्र अपने वाहन से गए थे जो परस्पर रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था इसके संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पी पी तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था उसमें आरोप पत्र न्यायालय में आया था उसकी ट्रायल विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में चल रहा था इसमें अभियोजन के द्वारा गवाह प्रेषित कराए गए थे। पी पी तिवारी जो तत्कालीन उप जिला अधिकारी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों पक्षों के द्वारा बहस फाइनल हो चुकी है और अब निर्णय के लिए माननीय न्यायालय ने 28/08/2024 की तिथि नियत की है। अब इसमें 28 तारीख को जजमेंट आ जाएगा।