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ट्रिपल मर्डर में कोर्ट का आया बड़ा फैसला




 वेस्ट यूपी को हिलाकर रख देने वाले मेरठ गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में सोमवार को अदालत ने मुख्य आरोपी इजलाल और उसकी प्रेमिका शीबा सहित सभी 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि पीड़ित पक्ष द्वारा इस सजा को नाकाफी बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की बात कही गई है।

इस मामले में अपर जिला जज स्पेशल  पवन शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई। सभी आरोपियों को सेशन हवालात से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां अदालत ने ट्रिपल मर्डर के मामले में इजलाल, शीबा, मेहराज, अफजल, कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान, रिजवान, बदरुद्दीन, वसीम, इजहार और देवेंद्र आहूजा को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। सजा का ऐलान होते ही सभी आरोपियों के चेहरे उतर गए। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में ले जाया गया। हालांकि पीड़ित पक्ष द्वारा अदालत से मुकर्रर की गई सजा को नाकाफी बताते हुए इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की बात कही गई है।

 उधर, ट्रिपल मर्डर के फैसले के चलते एक तरफ जहां कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। वहीं, शहर में हालात बिगड़ने जैसी स्थिति को देखते हुए सुबह से ही संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील करते हुए एलआईयू को अलर्ट किया गया था। बताते चलें कि 22 मई 2008 को जागृति विहार निवासी सुनील ढाका, परीक्षितगढ़ रोड निवासी पुनीत गिरी और सिरसली बागपत के रहने वाले सुधीर उज्जवल की कोतवाली क्षेत्र में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 23 मई को तीनों युवकों के शव बागपत के बालैनी इलाके में बरामद हुए थे। इस मामले में 10 आरोपियों को अदालत ने आज सजा सुनाई है। एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है। वहीं, एक आरोपी की फाइल अलग चल रही है। 

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