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पुलिस विभाग पर लागू हुई सोशल मीडिया पॉलिसी, नहीं बना सकेंगे रील


धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट



पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी लागू उल्‍लंघन करने वालों पर सख्‍त रुख 


पॉलिसी कांस्‍टेबल से लेकर आई.पी.एस. स्‍तर के अफसरों के लिए लागू


उत्‍तर प्रदेश पुलिस विभाग ने बुधवार को सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी. इसमें ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे. यह रोक कांस्‍टेबल से लेकर आई.पी.एस. अधिकारी तक मान्‍य होगी. सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्‍लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 


यू.पी. पुलिस की हो रही थी छवि धूमिल दरअसल, लंबे समय से ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल करने की शिकायतें मिल रही थीं. इतना ही नहीं इनका वीडियो भी समय-समय पर वायरल भी हो रहा था. इससे यू.पी. पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी. इसे देखते हुए उत्‍तर प्रदेश पुलिस विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है. 

नहीं बना सकेंगे रील डी.जी.पी. डी.एस. चौहान ने बताया कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर रील नहीं बना सकेंगे. उन्‍होंने बताया कि सोशल मीडिया पॉलिसी को लागू करने से पहले इसका अध्‍ययन किया गया है. कई राज्‍यों और देशों की सोशल मीडिया नियमावली का विश्‍लेषण करने के बाद नई पॉलिसी लागू की गई है. 

८फरवरी२०२३ बस्ती फोरम समाचार सेवा२१:४५ बजे 

लाइव प्रसारण भी लगी रोक डी.जी.पी. डी.एस. चौहान के मुताबिक, नई पॉलिसी कांस्‍टेबल से लेकर आई.पी.एस. स्‍तर के अफसरों के लिए लागू रहेगी. सभी पुलिसकर्मियों से सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल न करने की अपील की गई है. नई पॉलिसी का उल्‍लंघन करने वालों पर सख्‍त रुख अपनाया जाएगा. साथ ही किसी की टिप्पणी पर ट्रोलिंग न करने की भी सलाह दी गई है. वहीं, जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा किसी भी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त भी नहीं दिखा सकते हैं.

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