दुबौलिया पुलिस ने किया बाल अधिनियम का उल्लंघन, सीडब्ल्यूसी ने मांगी आख्या
बस्ती। जिले के दुबौलिया पुलिस द्वारा बाल अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, नाबालिग बालिका को बरामदगी के 1 सप्ताह बाद तक पुलिस ने अपने ही पास रोके रखा बालिका के पिता की शिकायत पर सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष दुबौलिया को उपस्थित होकर मामले में स्पष्टीकरण the explanation देने का आदेश जारी किया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दुबौलिया थाने में 14 मई को दर्ज कराई थी | पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 16 मई को नाबालिग बालिका को तत्परता दिखाते हुए दूसरे प्रदेश से बरामद कर लिया, बरामद होने के बाद माता पिता ने बालिका को अपने घर ले जाने की इच्छा जताई लेकिन पुलिस ने कहा कि बालिका का मेडिकल करवाना है और सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत करना है |
इसके बाद ही बालिका को सुपुर्दगी में दिया जाएगा, सीडब्ल्यूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया की बाल अधिनियम की मंसा के अनुसार बालिका को बरामदगी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा में लगे समय को छोड़ कर)सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करके अगली कार्यवाही का आदेश प्राप्त किया जाता है,
दुबौलिया पुलिस ने ऐसा करने के बजाए बालिका को 23 मई तक अपने ही पास रोके रखा 23 मई को बालिका न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई।जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया है।