Type Here to Get Search Results !

आज़म खान को कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

 आजम खान सहित 6 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी।




 जबरन मकान खाली करा कर तोड़े जाने के मामले में रामपुर के एमपीएमले कोर्ट ने सुनाया फैसला।

बरी होने के बावजूद आज़म खान अभी नही हो सकेंगे रिहा

 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, डूँगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित सभी 6 आरोपियों को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रॉयल) ने बरी कर दिया है। 

डूंगरपुर प्रकरण में कई घरों को जबरन खाली कराए जाने और थोड़े जाने की समाजवादी पार्टी सरकार में बड़ी कार्रवाई हुई थी। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सन 2019 में डूंगरपुर में हुई इस कारवायी के पीड़ितों ने अलग-अलग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कर आए थे उन्हें में से एक मुकदमे का आज फैसला सुनाया गया है जिसमें आजम खान सहित सभी छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

आरोप था कि आजम खान के इशारे पर पीड़ितों के साथ मारपीट की गई उनके घर जबरन खाली किए गए और लूटपाट की गई थी और तोड़ दिए गए थे।

इस मुक़दमे के वादी इदरीस नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में 2019 में मामला दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 

आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है अदालत में उनको भी तलब किया था लेकिन स्वास्थ खराब होने के चलते वह अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रामपुर कोर्ट में पेश हुए।

 इस विषय पर जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट सीमा राणा ने बताया,, आज एक मामला लगा हुआ था जिसमें वादी इदरीस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया था डूंगरपुर से संबंध में, उसमें आज जो आरोपी गढ़ थे उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। यह मुकदमा 06/12/2016 की घटना को लेकर था उसमें वादी के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ छेड़छाड़ की गई अभियुक्त गढ़ के द्वारा और मारपीट की गई और घर का समान तोड़ दिया गया यह सारे आरोप लगाए गए थे। अभी-अभी माननीय न्यायालय से फैसला आया है उसमें दोषी करार नहीं दिया है इन सभी को दोष मुक्त किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं वह मोहम्मद आजम खान 120बी के तहत थे आले हसन है, बरकत अली ठेकेदार हैं, अब्दुल्ला प्रवेश शमसी, इमरान और इकराम। इन सबको बा इज्जत बरी किया गया है बाकी अभी हमने फैसला का अध्ययन नहीं किया है और फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील की जाएगी। यह फैसला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के द्वारा फैसला आया है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Web Sitesine Hava Durumu Widget HTML Göm
विज्ञापन के लिए संपर्क करें - 7379362288

Below Post Ad